*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारवास की सजा तथा कुल 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/2023 धारा 376 एबी भादवि तथा 5/6 पॉक्सों एक्ट बनाम 1- महेन्द्र पुत्र रामदयाल निवासी वृन्दावन थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार म0 हे0 का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों 02,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी,जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.07.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों 02 बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त महेन्द्र को धारा 376 एबी भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। तथा धारा 5/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा ।पैरवी करने वाले पैरोकार म0 हे0 का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक श्री विरेन्द्र सिंह वर्मा एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा।
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