छात्रायें अपने अधिकारों के प्रति हो जागरूक विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ। अपर जनपद न्यायधीश / सचिव, जिला
उ०५० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुकम एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायु के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायू द्वारा दिनाक 07.07.2025 को महिलाओं के विधिक अधिकारों के विषय पर विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन नगरपालिका कन्या इण्टर कॉलेज, जनपद बदाय में आयोजित किया गया।
उक्त शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदाय शिव कुमारी की अध्यक्षता में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में असिस्टेन्ट, एल०ए०डी०सी०/जि०वि० से०५१०. नदाय, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं २ नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद-18. अनुच्छेद-21 व 21ए. एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112. 1090. 1078, 15100 इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
उक्त शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदाय शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यकम में उपस्थित सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों प्रथा फेसबुक इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना बाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाली युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सांब और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना बाहिए एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम पॉक्सो एक्ट निशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में एवं गुरु-टूब बेठदच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरुष समानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुख्क्षा एवं कल्याण सम्बनिात विनिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया
गया। इसी कम में जनपद न्यायालय परिसर बदायु में स्थित एण्टी०आर० भवन सवालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रकिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी। तत्कम में दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन
स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०५० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में दिनांक 01.07.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक राष्ट्रीय माथता अभियान बलाया जा रहा हूं जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके।



उक्त कार्यक्रम का संचालन प्रज्ञा पांडे द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, नगरपालिका, कन्या इण्टर कॉलेज, जनपद बदायू श्रीमती अनीता जैन व विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे।
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