पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का सश्रम कारावास सजा एवं 10,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 631/2011 धारा 392,411 भादवि बनाम इरशाद उर्फ गोविन्दा पुत्र अख्तर कुरैशी निवासी मोहल्ला कुरैशियन व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री रक्षपाल सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 07-03-2025 को मा0 न्यायालय,बदायूँ द्वारा अभियुक्त इरशाद उर्फ गोविन्दा उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 392 भादवि के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मा एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री रक्षपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।
