पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास सजा एवं 45,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2021 धारा 302,504 भादवि व 25/27 आयुध अधि0 बनाम महेन्द्र पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम सिमरी बौरा थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल प्रताप सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 द्वितीय, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल थाना दातागंज द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27-02-2025 को मा0 न्यायालय,बदायूँ द्वारा अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 30,000 /-रु0 (तीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा तथा धारा 504 भादवि के अपराध में 02 वर्ष के कारावास एवं 5,000 /- रु0 (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । धारा 25/27 आयुध अधि0 के अपराध में 05 वर्ष के कारावास एवं 10,000 /- रु0 (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । सभी सजायें साथ – साथ चलेंगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल तथा लोक अभियोजक श्री अरविन्द कुमार एवं विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल प्रताप सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।
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