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यूपी में अब ट्रैक्टर ट्राली का मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं।
सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन में हो रहा था। इस पर लगाम लगाने के लिए पांच सदस्यीय समिति ने एसओपी तैयार की है। इसके लिए मानक भी तय कर दिए गए हैं। बैक लाइट फिटिंग एवं बैक लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था ट्रैक्टर से की जाएगी। इसी के साथ अब मानकों पर खरा उतरने वाली ट्रॉली का ही रजिस्ट्रेशन होगा। सड़क सुरक्षा के मानक पूरा किए बिना अब ट्रॉली सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। ट्रॉली के निर्माण के समय ही निर्माता कम्पनी को मानक पूरे करने होंगे। साथ ही इनका उपयोग कृषि कार्य के लिए ही होगा।
प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेकंटेश्वर लूट ने परिवहन आयुक्त को 20 जनवरी को पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि ट्रैक्टर व ट्रॉली के पंजीकरण में सभी मानकों का पालन जरूर किया जाए। साथ ट्रेलर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जाना उचित रहेगा। इसका व्यवसायिक उपयोग ठीक नहीं होगा।
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