10:14 pm Monday , 27 July 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता: पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बदायूं। जनपद के थाना दातागंज में वर्ष 2022 में दर्ज पॉक्सो एवं अपहरण के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूं ने अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र मोती सिंह, निवासी ग्राम जयपालपुर, थाना दातागंज को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 363 एवं 366 भादवि में भी दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹5,000-₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत चिन्हित किया गया था। विवेचना उप निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह पाठक द्वारा पूर्ण कर समयबद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल तथा पैरोकार का. मोनू के समन्वय और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

पुलिस ने इस मामले में विवेचक उप निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह पाठक, पैरोकार का. मोनू तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी के सराहनीय योगदान की प्रशंसा की है।

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