उझानी में प्लॉट बेचकर लाखों की ठगी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज।
उझानी बदांयू 21 मई।
पठान टोला की रहने वाली महिला ने प्रॉपर्टी डीलर समेत चार लोगों पर प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अब उसने कोर्ट की शरण ली है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां धारा-173(4) बीएनएसएस के तहत FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
मोहल्ला पठान टोला निवासी नेहा पत्नी तबारिक ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने 27.01.2025 को प्रॉपर्टी डीलर नईम सैफी और सलीम के माध्यम से ग्राम मानकपुर स्थित एक प्लॉट का बैनामा कराया था। बैनामा शबाना पत्नी अब्बास से रजिस्ट्री कार्यालय बदायूं में पूर्ण प्रतिफल देकर कराया गया था।
आरोप है कि बैनामे के बाद जब नेहा के पति ने प्लॉट पर निर्माण के लिए नींव भरवाने का सामान इकट्ठा किया, तो मौके पर एक अन्य व्यक्ति पहुंच गया। उसने खुद को प्लॉट का असली मालिक बताते हुए कहा कि शबाना ने गलत तरीके से बैनामा करके ठगी की है।
नेहा का आरोप है कि शिकायत करने पर शबाना के पति अब्बास ने गलती मानते हुए 25.08.2025 को स्टाम्प पेपर पर रुपये वापस करने का लिखित आश्वासन नोटरी से तस्दीक कराकर दिया। लेकिन तय समय पर न तो रकम वापस की और न ही दूसरा प्लॉट दिया। विरोध करने पर जान से मारने और उझानी में न रहने देने की धमकी देने का भी आरोप है।
पीड़िता के मुताबिक वह थाना उझानी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को प्रार्थना पत्र दिया, फिर भी केस दर्ज नहीं हुआ। अब मजबूर होकर न्यायालय में धारा-173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र दिया तब कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं
इन पर लगाए गये आरोप-नईम सैफी पुत्र वली मोहम्मद निवासी बहादुरगंज, सलीम पुत्र जाहिदुल्ला निवासी पठान टोला, शबाना पत्नी अब्बास निवासी पठान टोला और अब्बास पुत्र रियासत निवासी पठान टोला को आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में थाना उझानी पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
badaunexpress.com badaunexpress.com | www.badaunexpress.com

