8:04 am Tuesday , 21 July 2026
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को 2 साल की सजा

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता, आर्म्स एक्ट के आरोपी को 2 साल की सजा

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बदायूँ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना अलापुर में वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 263/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी हरीश चन्द्र पुत्र अभिलाष निवासी ग्राम कीडा गुजुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले की विवेचना निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम द्वारा पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ की अदालत में प्रस्तुत किया गया था।
इस प्रकरण को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग और पुलिस मॉनीटरिंग सेल के बीच समन्वय स्थापित किया गया। थाना अलापुर के पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा द्वारा न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते अभियोजन पक्ष ने मजबूती से अपना पक्ष रखा।
माननीय प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ ने सुनवाई के बाद आरोपी हरीश चन्द्र को दोषसिद्ध मानते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस सफलता में विवेचक निरीक्षक ओमप्रकाश गौतम, पैरोकार कांस्टेबल विनय शर्मा तथा एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता की भूमिका को विशेष रूप से सराहनीय बताया गया है। बदायूँ पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

केशव गुप्ता

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