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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल-अस्पताल से हटेंगे आवारा कुत्ते

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल-अस्पताल से हटेंगे आवारा कुत्ते, 2025 का आदेश रहेगा लागू।

नई दिल्ली, 19 मई 2026।

आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका 2025 में दिया गया आदेश जारी रहेगा। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और नगर निकायों को स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस डिपो जैसे सार्वजनिक संस्थानों के परिसर से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाना होगा।

फैसला सुनाते हुए बेंच ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक जगहों को लोगों के लिए सुरक्षित बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी से आम लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को खतरा है। इसलिए इन्हें वहां से हटाकर शेल्टर होम या डॉग सेंटर में रखा जाए।

इस फैसले के बाद अब नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का अभियान चलाना पड़ेगा। आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

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