बदायूं
ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता, हत्या के 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बिल्सी क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुई मारपीट और हत्या के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के साधारण कारावास एवं प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामला थाना बिल्सी पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 994/2015 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त रामकिशन पुत्र मिठईलाल, अशोक पुत्र रामचन्द्र, शिवकुमार पुत्र रामचन्द्र एवं श्रीकृष्ण पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम सिरसौल पट्टी सीताराम थाना बिल्सी के खिलाफ धारा 323/34, 304/34 एवं 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना उप निरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत इस मुकदमे को चिन्हित कर अभियोजन विभाग के समन्वय से मजबूत पैरवी कराई गई।
मॉनिटरिंग सेल बदायूँ और पैरोकार आरक्षी शिवांग की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे-10 कोर्ट बदायूँ ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा 323/34 भादवि में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 504 भादवि में छह माह का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने के आदेश दिए हैं।
इस सफल पैरवी में लोक अभियोजक सुधीर कुमार मिश्रा, विवेचक उप निरीक्षक दिनेश चन्द्र यादव एवं पैरोकार आरक्षी शिवांग की भूमिका को सराहनीय बताया गया है।
केशव गुप्ता
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