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बदांयू के 500 करोड के घोटालेबाज की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, हाइकोर्ट ने लगी रोक हटाई

बदांयू के 500 करोड के घोटालेबाज की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, हाइकोर्ट ने लगी रोक हटाई।

बदांयू 14 अप्रैल।

हाईकोर्ट ने बदायूं की अमर ज्योति कंपनी के निदेशक शशिकांत मौर्य और उसके भाई सूर्यकांत मौर्य की गिरफ्तारी पर लगी रोक 10 अप्रैल 2026 को हटा दी है। अब दोनों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।

आरोपियों पर बदायूं, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में निवेश के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है।

दोनों पर बरेली और बदायूं में 10 से ज्यादा केस दर्ज है वहीं दोनों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित है।

सूर्यकांत बरेली भाजपा का महानगर अध्यक्ष था। केस दर्ज होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

हाइकोर्ट ने पहले निवेशकों का पैसा लौटाने की शर्त पर गिरफ्तारी रोकी थी। पैसा नहीं लौटाने पर स्टे निरस्त कर दिया।

निवेशकों ने कटरा चांद खां, बरेली में आरोपियों के घर का घेराव और SSP ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद केस दर्ज हुए। बदायूं कोतवाली में दर्ज एक मामले में पीड़ितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अब गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

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