कानूनी जागरूकता से बनेगा छात्र-छात्राओं का उज्जवल भविष्य न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्रीमती शिव कुमारी। अपर जनपद
उ०५० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांक 10.11.2025 को विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, बिसौली, जनपद बदायूँ में आयोजित किया गया।
उक्त शविर का शुभारम्भ श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती शिव कुमारी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलित कर विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों पर छात्र-छात्राओं द्वारा नाटक प्रस्तुत किये गये एवं सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, बिसौली, जनपद बदायूँ के छात्रा-छत्राओं द्वारा माँ सरस्वती वन्दना व स्वागत गायन की प्रस्तुति कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया साथ ही इसी कम में उक्त विद्यालय के 08 छात्र-छात्राओं द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्रायें प्रथम स्थान पर कुमारी आस्था शर्मा एवं गोपाल शर्मा, द्वितीय स्थान पर कुमारी वेदान्शी एवं चिराग वाष्र्णेय एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली सर्वश्रेष्ठ छात्रा कुमारी खुशी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
इसी कम में श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती शिव कुमारी द्वारा अपने बक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को उक्त शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाले युवक-युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में एवं गुड टच बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरुष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया।
तत्कम में दिनांक 13.12.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
उक्त कार्यक्रम का संचालनकर्ता श्री रविकान्त पाण्डे द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, बिसौली, जनपद बदायूँ श्री संजीव कुमार यादव व विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं अस्सिटेंट एल०ए०डी०सी०/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, सुश्री कशिश सक्सेना एवं जिला प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से श्रीमती छवि वैश्य एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ / पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे।
इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
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