थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 759/17 धारा 363/366/376/342/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम सोनू यादव उर्फ रामवीर पुत्र हरचन्दी निवासी बल्लमपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी वीरेन्द्र सिंह यादव द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अनुज कुमार व का0 अविनाश थाना सिविल लाइन द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 18.09.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त सोनू यादव उर्फ रामवीर को धारा ¾ पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त सोनू यादव उर्फ रामवीर को धारा 366 भादवि में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त सोनू यादव उर्फ रामवीर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सोनू को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं कुल 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जायेगी। अभियुक्त सोनू की सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। सोनु द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अनुज तथा का0 अविनाश थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी तथा विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव का योगदान सराहनीय रहा।
badaunexpress.com badaunexpress.com | www.badaunexpress.com
