7:23 am Thursday , 23 July 2026
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थाना बिनावर पर पंजीकृत अभियोग में सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक 50000 के अर्थदण्ड से दण्डित

थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 170/22 धारा 302/323/504/506 भादवि बनाम 1- वेदराम पुत्र महेश 2- सुनील पुत्र महेश 3- संजीव पुत्र महेश 4- महेश पुत्र रामचनी निवासीगण ग्राम ददमई थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अजब सिंह थाना बिनावर द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार हे0का0 मिर्जा राहत जुवैरबैग थाना बिनावर द्वारा न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.02.2026 को माननीय न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 302 भादवि के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50000-50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 323 भादवि के आरोप में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 504 भादवि के आरोप में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभि0गण वेदराम,संजीव,सुनील,महेश प्रत्येक को धारा 506 भादवि के आरोप में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 1000-1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 मिर्जा राहत जुवैरबैग थाना बिनावर, लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता (एएडीजीसी) तथा तत्कालीन विवेचक निरीक्षक श्री अजब सिंह थाना बिनावर का योगदान सराहनीय रहा ।

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