> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व कुल 70,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/17 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम रंजीत पुत्र हरपाल जाटव निवासी अग्ररास थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट-02 बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 12.12.2025 को माननीय न्यायालय पॉक्सों कोर्ट-02 बदायूँ द्वारा अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को धारा 366 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को धारा 376 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियुक्त रंजीत उपरोक्त को धारा ¾ पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड एवं 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश कुमार थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा (एडीजीसी) तथा विवेचक उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर सिंह का योगदान सराहनीय रहा।
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