प्रबंधक पर पिता की मृत्यु उपरांत केसीसी के माध्यम से पौने नौ लाख रुपए फर्जी रूप से निकलने का लगा आरोप
सहसवान (बदायूं) थाना कोतवाली बिल्सी क्षेत्र ग्राम पंचायत सतेती पट्टी गाजा निवासी मुकेश सिंह पुत्र हरपाल सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दायर बाद संख्या 1669/25 173/4 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक अंबियापुर प्रदीप कुमार बनाम मुकेश सिंह द्वारा दायर बाद में बताया की मेरे पिता के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा अंबियापुर में किसान क्रेडिट कार्ड के 847950 बकाया चल रहा था मेरे पिता हरपाल सिंह की मृत्यु 22/7/2022 को हो गई थी बैंक द्वारा उसे किसान क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस मिला तो प्रार्थी ने 27 अक्टूबर वर्ष 2023 को 847950 जमा कर दिए जमा करने के बाद शाखा प्रबंधक से नो डीयूज भी प्राप्त कर लिया।
बाद में मुकेश सिंह ने न्यायालय को विशाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार द्वारा फर्जी रूप से पिता के नाम किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर 874960 रुपए निकालिए जब प्रार्थी को मामले की जानकारी हुई तो वह शाखा प्रबंधक के पास गया और मामले की जानकारी दें तो प्रबंधक प्रदीप कुमार ने प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार गाली गलौज एवं मारपीट की तथा धमकी दी कि अगर दोबारा बैंक में आ गया तो तुझे जान से मरवा दूंगा।
पीड़ित मुकेश सिंह ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए थाना कोतवाली बिल्सी पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को भी प्रार्थना पत्र दिया परंतु मामले की थाना पुलिस ने शाखा प्रबंधक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है।
पीड़ित मुकेश सिंह के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय में दायर किए गए बाद में थाना बिल्सी पुलिस को पंजाब नेशनल बैंक के शाखाप्रबंधक प्रदीप कुमार के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध पंजीकृत करने के निर्देश दिए न्यायालय से मिले आदेश के उपरांत थाना बिल्सी पुलिस ने अपराध संख्या मैं शाखा प्रबंधक अंबियापुर के विरुद्ध धारा 420, 504,506 में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।
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