
बदायूं 24 जुलाई।
बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी देने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. उदित राज के खिलाफ दायर वाद को गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दिया।
राहुल गांधी के अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि एडीजे व स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम सिंघल की अदालत ने वाद को ठोस साक्ष्यों के अभाव और न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज किया है।
यह वाद बसपा नेता और अधिवक्ता जय सिंह सागर ने वर्ष 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया था। वाद में आरोप लगाया गया था कि डॉ. उदित राज ने मायावती के खिलाफ अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इसमें राहुल गांधी को भी सह-आरोपी बनाया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले ही इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके बाद वादी पक्ष ने इसे रिवीजन के तौर पर एडीजे कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने 9 जनवरी को नोटिस जारी कर 29 जनवरी को आरोपियों को तलब किया था।
29 जनवरी को बचाव पक्ष ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद से मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद वाद को अंतिम रूप से खारिज कर दिया।
कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी और डॉ. उदित राज को बड़ी राहत मिली है।
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