बदायूं
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस की बड़ी सफलता
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 4 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत बदायूँ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशन में प्रभावी पैरवी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।
थाना कुवरगांव में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 102/2 धारा 342/323/354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त दीपक पुत्र भगवानदास निवासी वार्ड नंबर 03 कस्बा कुवरगांव के खिलाफ विवेचना उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह द्वारा पूरी कर समयबद्ध तरीके से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
इस मामले को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित किया गया था। मॉनिटरिंग सेल बदायूँ, पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार एवं अभियोजन विभाग के समन्वय से पॉक्सो कोर्ट-02 बदायूँ में लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त दीपक को धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 354 भादवि में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
इस कार्रवाई में विवेचक उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह, पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार तथा लोक अभियोजक श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा एडीजीसी की भूमिका सराहनीय रही।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई का संदेश
बदायूँ पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार हो रही प्रभावी पैरवी अपराधियों के खिलाफ मजबूत कानून व्यवस्था की मिसाल बन रही है।
केशव गुप्ता
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