11:29 am Sunday , 19 July 2026
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छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा

बदायूं

ऑपरेशन कन्विक्शन में बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता: छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा

बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कादरचौक में दर्ज छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव सकरी कासिमपुर का है, जहां वर्ष 2022 में शिवकुमार पुत्र चन्द्रपाल के खिलाफ मु0अ0सं0 197/22 के तहत धारा 354, 452 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक विक्रम सिंह यादव द्वारा पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग और मॉनीटरिंग सेल ने इस केस को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर मजबूत पैरवी कराई। पैरोकार एचसीपी सुमित कुमार और लोक अभियोजक एडीजीसी अरविन्द लाल ने न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, बदायूँ की अदालत ने आरोपी शिवकुमार को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
इस कार्रवाई को लेकर बदायूँ पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया है।


केशव गुप्ता

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