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जनगणना में संपत्ति छिपाई तो होगी 3 साल की जेल, 1000 रुपये जुर्माना ?

जनगणना में संपत्ति छिपाई तो होगी 3 साल की जेल, 1000 रुपये जुर्माना ?

बदांयू 14 मई।

जनगणना-2027 में घर, गाड़ी या चल-अचल संपत्ति की जानकारी छिपाना अब महंगा पड़ेगा। जिला जनगणना अधिकारी ने बताया कि जानबूझकर तथ्य छिपाने पर जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत 3 साल तक की जेल और 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम जवाब देने वाले और प्रगणक दोनों पर लागू होगा।

एसडीएम सदर ने बताया कि प्रगणक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। बड़े मकान में कमरे कम बताने या कारों की संख्या छिपाने पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जांच होगी। गलत जानकारी देने पर दोबारा सर्वे भी कराया जा सकता है।

यूपी में जनगणना दो चरणों में होगी। इस बार पहली बार जातिगत गणना भी शामिल की गई है। फॉर्म में 34 सवाल हैं। एक सवाल “आपकी पत्नी कितनी हैं?” भी पूछा गया है। दो पत्नियां होने पर डबल फैमिली और एक महिला के दो पति होने पर सिंगल फैमिली गिनी जाएगी। परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है। इसके लिए उम्र या लिंग की कोई सीमा नहीं है।

अधिकारियों ने साफ किया कि जनगणना के आंकड़ों का आयकर या अन्य योजनाओं से कोई संबंध नहीं है। जानकारी लीक करने वाले प्रगणक पर भी कार्रवाई होगी।

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