आज से बदले कई नियम: कैश ट्रांजैक्शन, ATM और रेलवे में बड़े बदलाव
दिल्ली समेत देशभर में आज से आम लोगों से जुड़े कई वित्तीय और यात्रा नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं।
कैश लेन-देन पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक कैश ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहेगी और सीमा पार होने पर नोटिस जारी हो सकता है।
वहीं भारतीय रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50% रिफंड मिलेगा, जबकि ट्रेन छूटने से पहले रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
इसके अलावा ATM से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क लगेगा और UPI कैश निकासी पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये का चार्ज देना होगा। होटल में 1 लाख रुपये तक कैश पेमेंट की अनुमति भी दी गई है।
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