पसंद की शादी ‘सम्मान’ का मुद्दा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एक प्रेमी जोड़े को राहत देते हुए कहा कि दो बालिगों की मर्जी से हुई शादी को ‘सम्मान’ से नहीं जोड़ा जा सकता। जस्टिस जेजे मुनीर और तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा कि ऐसे जोड़ों की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने और परिवार को दंपति के जीवन में दखल न देने के निर्देश दिए। बताया गया कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था और ऑनर किलिंग के डर से हाईकोर्ट पहुंचे थे।
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