सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन पर खत्म होगा SC दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा। अदालत के अनुसार, ईसाई या इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को SC से जुड़े कानूनी लाभ नहीं मिलेंगे।
जस्टिस P. K. मिश्रा और जस्टिस N. V. अंजारिया की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ भी लागू नहीं होंगे।
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