प्रयागराज: ADJ (POCSO) कोर्ट का आदेश, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिष्य पर FIR दर्ज होगी
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ADJ रेप व POCSO स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ADJ (POCSO एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी थाने में केस दर्ज किया जाएगा। यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने धारा 173(4) के तहत दाखिल कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
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