अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बार फिर कड़े नियम लागू किए गए हैं। तालिबान सरकार ने 90 पन्नों का नया क्रिमिनल कोड लागू किया है, जिसके तहत विवाहित महिला यदि पति की अनुमति के बिना अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
नए कानून को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्रिमिनल कोड में घरेलू हिंसा को भी परोक्ष रूप से वैध ठहराने की बात कही जा रही है, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
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