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आरटीई – किराऐ के घर में रहने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश

आरटीई – किराऐ के घर में रहने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश।

कल से शुरू होंगे आवेदन।

बदांयू 1 फरवरी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के नियमों में बदलाव किया है। अब किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों के बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में घर का पंजीकरण जरूरी है।

निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए पहले चरण की 2 से 16 फरवरी तक आवेदन होंगे। 21 फरवरी से 7 मार्च तक द्वितीय चरण और 12 से 25 मार्च तक तृतीय चरण के लिए आवेदन होंगे। आवेदन और दस्तावेज जांच के बाद 18 फरवरी को पहली लॉटरी, 9 मार्च को द्वितीय लॉटरी और 27 मार्च को तृतीय चरण की लॉटरी जारी होगी।

अमन वार्ष्णेय

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