थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 256/2017 धारा 302 भादवि बनाम सत्यपाल पुत्र रामपाल निवासी काजी टोला नई बस्ती थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक निरीक्षक चिन्तामणि/निरीक्षक रामनिवास थाना इस्लामनगर द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार आरक्षी अंकुश द्वारा न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 03 , बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 22.01.2026 को न्यायालय पॉक्सो कोर्ट 03 , बदायूँ द्वारा अभियुक्त सत्यपाल को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 50000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश,लोक अभियोजक प्रदीप भारती (एसपीपी) तथा तत्कालीन विवेचक निरीक्षक चिन्तामणि / निरीक्षक रामनिवास तथा का योगदान सराहनीय रहा ।
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