2:49 pm Tuesday , 21 July 2026
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पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना या माता-पिता को पैसे भेजना क्रूरता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति द्वारा अपने माता-पिता या भाई को पैसे भेजना और पत्नी से घरेलू खर्च का हिसाब मांगना आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ये वैवाहिक जीवन की सामान्य परिस्थितियां हैं। इस आधार पर कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द कर दिया।

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