राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने से भारत का सिविल न्यूक्लियर सेक्टर निजी कंपनियों के लिए खुल गया है। बिल के तहत पुराने परमाणु कानूनों को समाप्त किया गया है, जबकि रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रहेगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा और न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीक और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
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