चंडीगढ़ की एक जिला अदालत ने शादी और रिसेप्शन की तस्वीरों में पीड़िता के खुश नजर आने और उसकी उम्र 18 साल से अधिक मानते हुए आरोपी को किडनैपिंग और बलात्कार के मामलों से बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि मामले में सहमति के विरोध के कोई ठोस सबूत नहीं मिले और युवती के नाबालिग होने का दावा भी साबित नहीं हो सका, जिसके चलते POCSO Act से जुड़े आरोप भी अदालत में टिक नहीं पाए।
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