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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला जुलाई 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने के आरोप में आया है, जिसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे।

शेख हसीना पर हत्या, जबरन गायब करना, यातनाएं और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे थे। ट्रिब्यूनल ने अपने 453 पेज के फैसले में कहा कि हसीना ने पुलिस प्रमुख को “लोगों पर गोलियां चलाने” का आदेश दिया था। हसीना अगस्त 2024 से भारत में निर्वासन में हैं और उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है।
इस फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अवामी लीग ने ट्रिब्यूनल को “कंगारू कोर्ट” कहा है, जबकि पीड़ित परिवारों ने न्याय की मांग की है।
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