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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को सड़कों और हाईवे से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए। इसके लिए हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएंगी जो उन्हें पकड़ कर सड़कों से हटाएगी और शेल्टर होम्स में रखेगी ।
सुप्रीम कोर्ट के सरकारों को निर्देश
आवारा पशुओं को सड़कों, हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।
शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए।
आवारा पशुओं को शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें टीकाकरण के बाद उसी इलाके में न छोड़ा जाए।
नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए।
हेल्पलाइन शुरू की जाए जहां लोग कुत्तों के हमले या काटने की शिकायत दर्ज करा सकें।
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