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बदांयू 27 अक्टूबर।
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। आरटीई के तहत नामांकित हर बच्चे की निगरानी की जाएगी, और अधिकारियों और निजी स्कूलों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
नामांकित बच्चों की निगरानी सरकार आरटीई के तहत नामांकित हर बच्चे की निगरानी करेगी ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें।
अधिकारियों और स्कूलों की जवाबदेही, अधिकारियों और निजी स्कूलों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, ताकि वे आरटीई के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। सरकार ऑनलाइन प्रणालियों का उपयोग करके नामांकित बच्चों की प्रगति की निगरानी करेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी, और सरकार अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। सरकार के प्रयास यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और स्कूलों और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
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