> पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा कुल 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 682/2014 धारा 363/34/366/34/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट बनाम राजेन्द्र , मटरु पुत्रगण निवासी बरसूनिया थाना मूसाझाग, बदायूँ की विवेचना म0उ0 निरीक्षक बबीता चौधरी द्वारा पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 जयपाल सिंह थाना सिविल लाइन द्वारा माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त को धारा ¾(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 30000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 363/34 भादवि के दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 366/34 भादवि में दोषी पाते हुये 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । आरोपित अर्थदण्ड की पूर्ण धनराशि पीडिता को बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जायेगी । अभियुक्त की सभी सजाये साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा कारागार में पूर्व में व्यतीत की गयी अवधि को उपरोक्त सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त मटरु उपरोक्त को सभी सजा से दोषमुक्त किया गया है। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 जयपाल सिंह थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक म0उ0नि0 बबीता चौधरी का योगदान सराहनीय रहा ।
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