प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक विवाहों पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना धर्म परिवर्तन किए की गई शादियां कानूनी रूप से मान्य नहीं होंगी। कोर्ट ने आर्य समाज जैसे संस्थानों द्वारा शुल्क लेकर विवाह प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। अदालत ने इसे कानून की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन बताया, जिससे भविष्य में ऐसे विवाहों से जुड़े मामलों की दिशा तय हो सकती है।
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