दहेज अधिनियम के अभियुक्त को माननीय न्यायालय जेएम-1 कोर्ट,बदायूँ द्वारा 06 माह के साधारण कारावास तथा कुल 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 189/1998 धारा 498ए भादवि व ¾ दहेज अधिनियम बनाम 1-लालाराम पुत्र जोरावर 2- भगवानदेई पत्नी कल्लू 3- आरामवती पत्नी ग्रीसचन्द्र 4- गुड्डों देवी पत्नी नेमचन्द्र की विवेचना विवेचक उपनिरीक्षक श्री बदरुद्दीन द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय जेएम-1 कोर्ट,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । जिसके सम्बन्ध में आज दिनाँक 28-03-2025 को माननीय न्यायालय जेएम-1 कोर्ट,बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त लालाराम को धारा 498ए भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। तथा धारा ¾ दहेज अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 01 माह के साधारण कारावास तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी होगी तथा अभि0गण कल्लू,भगवानदेई,आरामवती,गुड्डों उपरोक्त को धारा 498ए भादवि तथा ¾ दहेज अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया गया ।