8:15 pm Wednesday , 22 July 2026
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ऑपरेशन कन्विक्शन: आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

बदायूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने दोषी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार थाना सहसवान में दर्ज मु0अ0सं0 489/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त ब्रजपाल पुत्र राजेन्द्र, निवासी ग्राम सुकर्रा, थाना सहसवान, जनपद बदायूं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने पूरी कर आरोप पत्र माननीय एडीजे-06/गैंगस्टर कोर्ट, बदायूं में दाखिल किया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित किया गया। अभियोजन विभाग, मॉनीटरिंग सेल बदायूं तथा पैरोकार कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

सुनवाई के बाद 22 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय ने अभियुक्त ब्रजपाल को दोषी करार देते हुए धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस सफल पैरवी में पैरोकार कांस्टेबल रामेन्द्र कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह तथा लोक अभियोजक एडीजीसी श्री ओमपाल कश्यप की भूमिका को पुलिस विभाग ने सराहनीय बताया।

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