पितृत्व अवकाश पर कानून बनाए सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया आग्रह
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की परवरिश में पिता की अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए केंद्र सरकार से पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने का आग्रह किया है।
अदालत ने गोद लेने (एडॉप्शन) के मामलों में महिलाओं को 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश देने का आदेश देते हुए कहा कि इस विषय पर भी संतुलित नीति बनाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चे की परवरिश केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें माता-पिता दोनों की बराबर भागीदारी जरूरी है।
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