केंद्र सरकार ने ‘सिम बाइंडिंग’ नियम लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नए नियमों के तहत मोबाइल फोन में सक्रिय सिम कार्ड न होने पर WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स काम नहीं करेंगे।
सरकार का कहना है कि यह कदम फर्जी अकाउंट, साइबर फ्रॉड और दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियम 1 मार्च से प्रभावी होंगे।
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