Supreme Court of India ने हल्द्वानी में रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी भूमि को खाली कराने के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने अदालत को बताया कि संबंधित क्षेत्र में कई लोग बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। जिन लोगों के पास वैध पट्टा या स्वामित्व दस्तावेज हैं, उनकी जमीन का मुआवजा देकर अधिग्रहण किया जाएगा और भूमि को Indian Railways को सौंपा जाएगा।
मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर जारी है।
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