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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिन्हें लेकर देशभर में विरोध हो रहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इन नियमों को “अस्पष्ट” और “दुरुपयोग के लायक” बताया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है ।
नए नियमों के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों में “इक्विटी कमेटी” का गठन अनिवार्य था, जो भेदभाव की शिकायतों को देखती। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है ।

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