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कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन अब 6 माह के भीतर किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन

बदायूँ : 03 नवम्बर। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग के अन्तर्गत उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित “कन्या विवाह सहायता योजना’ में बोर्ड द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को संशोधन किया गया है, जिसके अन्तर्गत पूर्व की व्यवस्था अनुसार विवाह के 03 माह के अन्दर आनलाइन आवेदन किया जाता था, वर्तमान व्यवस्था अनुसार ऑनलाइन आवेदन 06 माह के अन्दर किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है तथा योजना अनुमन्य हितलाभ स्वाजातीय विवाह की स्थिति में रू0 55000/- हजार से बढ़ाकर रू0 65000/- हजार, अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में रू0 61000/- हजार से बढ़ाकर रू0 75000/- हजार एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में रू0 75000 से बढ़ाकर रू0 85000/- कर दिया गया है एवं आवश्यक अभिलेखों में पूर्व के अभिलेख के अतिरिक्त संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया क उक्त योजना के अन्तर्गत वह सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र होगें जो बोर्ड के अद्यतन 01 वर्ष की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके होगें तथा अपनी पुत्री के विवाह उपरान्त उपरोक्त व्यवस्था अनुसार आवदेन करना चाहतें हैं, वह अपना आवेदन ऑनलाइन upbocw.in अथवा किसी नजदीकी जनसुविधा केन्द्र के माध्यम से कर सकते हैं।

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