बदांयू 30 अक्टूबर।
अमर ज्योति फाइनेंस ठगी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंतिम सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय की है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला की खंडपीठ ने कंपनी निदेशक शशिकांत मौर्य, सूर्यकांत और श्रीकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर कोई स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ज्ञात रहे कि अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड नामक कंपनी ने बदायूं में अपना कार्यालय खोलकर लोगों को निवेश के बदले में मोटे ब्याज का प्रलोभन दिया था। कंपनी ने करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की है और अब कंपनी के निदेशक फरार हैं।
निवेशकों ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए न्यायालय की शरण में हैं। अदालत के सख्त रुख से पीड़ितों में उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा होगी।
अब इस मामले में 12 नवंबर को अंतिम सुनवाई होगी, जिसमें कंपनी के निदेशकों को उपस्थित रहना होगा और अपनी दलीलें पेश करनी होंगी।
न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी लिखित दलीलें पांच पृष्ठों से अधिक में न दें और 12 नवंबर को निर्धारित समय पर उपस्थित रहें।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में न्यायालय क्या फैसला सुनाता है और निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलता है या नहीं ?
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