बदायूँ: 18 मार्च। वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के कोषागारों में उपलब्ध रू0 10000 से रू0 25000 तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य व चलन से बाहर घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अनुपालन में अधिसूचना 11 मार्च 2025 से पूर्व कोषागार बदायूँ से क्रय व खरीदे गये रू0 10000 से रू0 25000 तक के मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी 31 मार्च 2025 तक ही विधिमान्य होगा।
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