11:29 pm Sunday , 25 May 2025
BREAKING NEWS

अभियुक्त घर ना मिलने पर नोटिस चस्पा किया गया

पीयूष पुत्र पन्नालाल निवासी आमगाँव थाना सिविल लाइन बदायूं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, आई टी एक्ट की धारा 66D में थाना सितारगंज (उत्तराखंड) में मुकदमा संख्या 42/2023 पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त सूचना देने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, आज उत्तराखंड पुलिस में तैनात उप निरीक्षक इंद्र सिंह ने थाना सिविल लाइन बदायूं पुलिस की मदद से वांछित अभियुक्त के घर दबिश दी, अभियुक्त घर ना मिलने पर नोटिस चस्पा किया गया।

error: Content is protected !!