9:18 am Monday , 26 May 2025
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02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित

थाना फैजगंज बेहटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 834/09 धारा 498(A), 304(B) भादवि व ¾ DP ACT बनाम दिनेशचन्द शर्मा उर्फ संजीव कुमार शर्मा आदि के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री नरेश चन्द द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सरनाम द्वारा मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम कार्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03.10.2024 को मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा उपरोक्त मुकदमे में दोषसिद्ध अभियुक्त दिनेशचन्द शर्मा उर्फ संजीव कुमार शर्मा पुत्र चिरंजीलाल को धारा 304(B)भादवि के अपारध में दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के खठोर कारावास तथा 20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न देने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से, 498(A)भादवि के अपराध में दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के साधारण कारावास से तथा 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न देने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा ¾ DP ACT के अपराध में दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न देने पर 02माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया

पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सरनाम तथा लोक अभियोजक श्री मुनेंद्र प्रताप सिंह एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी बिसौली श्री नरेशचन्द का योगदान सराहनीय रहा।

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