राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा दिनांक: 05.12.2023 महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम “विधान से समाधान के अन्तर्गत विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन नेहरू मैमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया। उक्त शिविर का शुभारम्भ श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती सारिका गोयल की अध्यक्षता में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर मार्त्यांपण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यकम के प्रारम्भ में नामिका अधिवक्ता /रिसोर्स पर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, सन्तोष कुमार सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी। अस्टेिन्ट एल०ए०डी०सी० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं, श्री सी०पी०सिंह, द्वारा उक्त जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी छात्र/छात्राओं को कड़ी मेहनत और लगन के साथ विद्या अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया गया। प्राचार्य, नेहरू मैमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज, जनपद बदायूं श्री आशीष कुमार सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान बहुत प्रभावी नहीं होता है अपितु व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। महिला थानाध्यक्ष, श्रीमती सीमा सिंह, द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न आदि विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। उक्त शिविर का संचालन, नेहरू मैमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज, जनपद बदायूं डॉ० शिवराज कुमार द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकमस में लगभग 93 छात्र/छात्रायें व आंगनवाड़ी कार्यकत्री, आशा बहुयें अध्यापक /अध्यापिकायें एवं विद्य लिय का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा।
उक्त शिविर के अन्त में श्रीमती सारिका गोयल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं द्वारा अपने वक्तव्य में बताया कि उक्त विधिक जागरूकता कार्यक्रम “विधान से समाधान के अन्तर्गत महिलाओं की शिकायतों के समाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच प्री-लिटिगेशन के आधार पर करा सकती हैं।
इसके अतिरिक्त दिनांक 09.12.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु एवं सूक्ष्म प्रकृति के वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु प्रचार-प्रसार कर अपील की गयी ताकि आगामी दिनांक 09.12.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सफल बनाया जा सके।
इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं।