12:51 am Friday , 30 May 2025
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जेल मे बिताई गई अवधि एवं अर्थदण्ड से दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जेल मे बिताई गई अवधि एवं 600/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलापुर पर पंजीकृत धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम रामौतार पुत्र इन्दर सिंह निवासी कोठा थाना अलापुर जनपद बदायूं की विवेचना उप निरीक्षक एडी सेठ थाना अलापुर द्वारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ,द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल व पैरोकार थाना अलापुर कांस्टेबल अंकुश कुमार द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट मे पूर्व मे जेल मे बिताई गई अवधि एवं 600/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार थाना अलापुर कांस्टेबल अंकुश कुमार तथा लोक अभियोजक अभयदीप श्रीवास्तव तथा विवेच उप निरीक्षक एडी सेठ थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा।

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