12:52 am Thursday , 12 June 2025
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दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष की सजा और जुर्माना

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के अभियोग में संलिप्त एक अभियुक्त को मा0 न्या0 पाक्सो-03 द्वारा 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनाँक 20-03-2016 को घटित दुष्कर्म की घटना में वादी रामौतार पुत्र लाखन निवासी ग्राम बाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ की तहरीर के आधार पर थाना सहसवान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 114/2016 धारा 376डी/323/34/325/34 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)(2) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1- कादिर पुत्र नसीन 2- कमरूल पुत्र भूरे 3- तारिक पुत्र अय्यूव नि0गण ग्राम बाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी सहसवान श्री उमेश कुमार यादव द्वारा की गयी। जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना सहसवान का0 प्रवेश कुमार द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त,पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-08-2023 को माननीय न्यायालय पाक्सों-03 द्वारा अभियुक्त कादिर को 20 वर्ष के सश्रम कारवास व 50000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त अभियुक्त कादिर को धारा 323 भादवि, 325 भादवि के लिए एक साल के अतिरिक्त व पाँच साल के अतिरिक्त कारावास एवं 3000/-रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शेष अभि0गण कमरुल व तारिक को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना सहसवान का0 प्रवेश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री उमेश कुमार यादव का योगदान सराहनीय रहा।

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