कुंवरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम ब्रजेश पुत्र माखनलाल व ब्रजेश पुत्र सोहनपाल निवासीगण ग्राम दराबनगर थाना कुंवरगांव जनपद बदायूँ की विवेचना तत्कालीन विवेचक उ0नि0 सोवीर सिंह थाना कुंवरगांव द्वारा पूर्ण करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूँ व पैरोकार आरक्षी बिपिन कुमार द्वारा न्यायालय एडीजे 09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19.01.2026 को न्यायालय एडीजे 09/एनडीपीएस कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त ब्रजेश पुत्र माखनलाल को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त ब्रजेश पुत्र सोहनपाल को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह, तत्कालीन विवेचक उ0नि0 सोवीर सिंह तथा पैरोकार आरक्षी बिपिन कुमार का योगदान सराहनीय रहा ।
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